इंदौर में बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध
यह आदेश 26 मार्च 2020 तक लागू रहेगा इंदौर में बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध कलेक्टर द्वारा धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी री-डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर। इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से …